CGHS की नई दरें जारी

नवभारत टाइम्स

सीजीएचएस अस्पतालों की दरों में बड़ा बदलाव होगा। नई दरें अस्पताल की मान्यता, प्रकार, शहर और वॉर्ड के आधार पर तय की जाएंगी। ये दरें 13 अक्टूबर से लागू होंगी। एनएबीएच/एनएबीएल मान्यता प्राप्त अस्पतालों की तुलना में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में इलाज 15 प्रतिशत महंगा होगा। यह बदलाव मरीजों पर असर डालेगा।

big change in cghs rates new prices to be effective from october 13 super specialty hospitals will be 15 costlier
सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) ने अस्पतालों की दरों में बड़ा बदलाव किया है। ये नई दरें 13 अक्टूबर से लागू होंगी। अब इलाज का खर्च अस्पताल की मान्यता, उसके प्रकार, शहर की श्रेणी और वॉर्ड के आधार पर तय होगा। NABH/NABL से मान्यता प्राप्त अस्पतालों के मुकाबले सुपर स्पेशिऐलिटी अस्पतालों में इलाज 15% महंगा हो जाएगा।

यह बदलाव NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली के अनुसार किया गया है। अब तक दरों में इतनी विविधता नहीं थी। नई व्यवस्था में, अस्पताल की गुणवत्ता और सुविधाओं को देखा जाएगा। शहर की श्रेणी भी एक अहम कारक होगी। मरीज किस वॉर्ड में भर्ती होता है, यह भी खर्च पर असर डालेगा।
खास तौर पर, NABH/NABL से मान्यता प्राप्त अस्पताल और सुपर स्पेशिऐलिटी अस्पताल की दरों में अंतर होगा। सुपर स्पेशिऐलिटी अस्पतालों में इलाज कराना 15% अधिक महंगा होगा। यह फैसला CGHS लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है।