CLAT-2026 की मेरिट लिस्ट संशोधित करें: HC

नवभारत टाइम्स

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने CLAT-2026 की मेरिट लिस्ट में बदलाव का आदेश दिया है। कोर्ट ने विवादित प्रश्न के उत्तरों को सही मानते हुए एक महीने में नई लिस्ट जारी करने को कहा है। पहले दौर की काउंसलिंग में दाखिला ले चुके छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी। यह फैसला हाई-पावर ओवरसाइट कमिटी के मनमाने रवैये पर आधारित है।

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने CLAT-2026 की मेरिट लिस्ट में बड़ा फेरबदल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विवादित प्रश्न के बारे में विशेषज्ञों के फैसले को मनमाने ढंग से पलटने के कारण यह फैसला लिया गया है। हालांकि, पहले राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन ले चुके छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी। जस्टिस विवेक सरन ने यह आदेश जारी किया है।

कोर्ट ने साफ किया है कि CLAT-2026 की बुकलेट-C में प्रश्न नंबर-9 और अन्य बुकलेट्स में उससे जुड़े सभी प्रश्नों के दो ऑप्शन, 'B' और 'D', को सही माना जाएगा। हाई कोर्ट ने एक महीने के अंदर मेरिट लिस्ट को दोबारा जारी करने के निर्देश दिए हैं।
यह फैसला हाई-पावर ओवरसाइट कमिटी के रवैये पर सवाल उठाता है। कमिटी ने बिना कोई ठोस वजह बताए विशेषज्ञों के फैसले को पलट दिया था, जिसे कोर्ट ने मनमाना बताया। इस फैसले से CLAT-2026 की मेरिट लिस्ट में बदलाव होगा, लेकिन पहले से दाखिला ले चुके छात्रों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।