नियम आसान होंगे, इंडस्ट्री जिम्मेदार

नवभारत टाइम्स

नई औद्योगिक नीति से उद्योगपतियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब वे अपने प्लॉट का अधिकतम उपयोग कर सकेंगे। सीधे ऊपर की ओर विस्तार की सुविधा मिलेगी। डीजीसीए (DGCA) या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Airport Authority of India) की एनओसी (NOC) केवल एयरपोर्ट के पास जरूरी होगी। बाकी जगहों पर अतिरिक्त अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

rules will be easy for industries vertical growth model will provide opportunity for expansion
नई दिल्ली: उद्योगपतियों के लिए अच्छी खबर है। अब वे अपनी फैक्ट्रियों को ऊपर की ओर बढ़ा सकेंगे। सरकार इसे ' वर्टिकल इंडस्ट्रियल ग्रोथ मॉडल ' कह रही है। इससे उन्हें अपने प्लॉट का पूरा इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। हालांकि, एयरपोर्ट के पास फैक्ट्री लगाने के लिए DGCA / Airport Authority of India से NOC लेना जरूरी होगा। बाकी जगहों पर कोई खास इजाजत नहीं चाहिए।

यह नई औद्योगिक नीति का हिस्सा है, जिस पर सरकार तेजी से काम कर रही है। इस नई नीति के तहत, उद्योगपति अपनी इमारतों को सीधा ऊपर की ओर फैला सकते हैं। इससे उन्हें कम जगह में ज्यादा उत्पादन करने में मदद मिलेगी।
इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए, उद्योगपतियों को आग से सुरक्षा का खास ध्यान रखना होगा। यह बहुत जरूरी है ताकि किसी भी तरह का हादसा न हो। सरकार का मानना है कि इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और वे तेजी से तरक्की कर पाएंगे।

यह नई नीति उद्योगपतियों को अपने प्लॉट का पूरा इस्तेमाल करने का एक शानदार मौका दे रही है। वे अब अपनी फैक्ट्रियों को सिर्फ अगल-बगल ही नहीं, बल्कि ऊपर की ओर भी बढ़ा सकते हैं। यह 'वर्टिकल इंडस्ट्रियल ग्रोथ मॉडल' उद्योगों के विकास के लिए एक नया रास्ता खोलेगा।

बस एक बात का ध्यान रखना है। अगर आप एयरपोर्ट, हवाई पट्टी या फ्लाइंग जोन के पास अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो आपको DGCA / Airport Authority of India से NOC यानी 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' लेना पड़ेगा। यह सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बाकी जगहों पर ऐसी कोई अतिरिक्त अनुमति की जरूरत नहीं होगी।