Retirement Age Of Disabled Employees Reduced To 58 Years Big Decision By Haryana Government
दिव्यांग 58 साल में होंगे रिटायर
नवभारत टाइम्स•
हरियाणा सरकार ने दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब ये कर्मचारी 58 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाएंगे। पहले यह आयु 60 साल थी। यह नियम 70 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। ग्रुप डी और न्यायिक अधिकारी पहले की तरह 60 साल में ही रिटायर होंगे।
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में दिव्यांगों और दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब ये कर्मचारी 60 साल की बजाय 58 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाएंगे। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद मुख्य सचिव ने बुधवार को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने "हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) संशोधन नियम, 2026" के तहत यह नई व्यवस्था लागू की है।
इस नए नियम के मुताबिक, 70 प्रतिशत या उससे ज्यादा विकलांगता वाले दिव्यांग और दृष्टिहीन कर्मचारी 58 साल की उम्र में ही रिटायर होंगे। हालांकि, ग्रुप-डी के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को इस नियम से राहत दी गई है। वे पहले की तरह 60 साल की उम्र में ही रिटायर होते रहेंगे। यह बदलाव तुरंत प्रभाव से सभी सरकारी विभागों में लागू हो गया है।पहले, अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान विकलांग हो जाता था, तो उसे सेवा विस्तार का लाभ मिलता था। मौजूदा नियमों के तहत, सेवा के दौरान विकलांग हुए कर्मचारी को 58 साल की उम्र पूरी होने से तीन महीने पहले अपने विभाग के मुखिया को इसकी जानकारी देनी होती थी। इसके बाद, मेडिकल रिपोर्ट देखकर नियुक्ति प्राधिकारी यह तय करता था कि कर्मचारी को 58 साल से ज्यादा सेवा का मौका दिया जाए या नहीं।
यह नया नियम दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को कम करता है। यह बदलाव हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि, ग्रुप-डी और न्यायिक अधिकारियों को इस बदलाव से बाहर रखा गया है, जो उनके लिए एक राहत की बात है। यह निर्णय प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।