शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज़

नवभारत टाइम्स

प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यह मामला नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़ा है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने झूसी थाने में केस दर्ज किया है। दो नाबालिगों ने कैमरे के सामने शोषण की पुष्टि की है।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज़
(फोटो- नवभारत टाइम्स)

NBT रिपोर्ट, प्रयागराज: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने इस मामले में उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को भी नामजद किया है, जबकि दो-तीन अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। मामला झूसी थाने में दर्ज किया गया है।

जानकारी के मुताबिक, आशुतोष ब्रह्मचारी ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर नाबालिगों के शोषण का आरोप लगाया था। वह रामभद्राचार्य के शिष्य बताए जा रहे हैं। शिकायत में दो नाबालिग लड़कों के बयान भी अदालत में दर्ज कराए गए, जिसमें दोनों ने कैमरे के सामने आरोपों की पुष्टि की। शिकायत के अनुसार, माघ मेला के दौरान आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में दोनों नाबालिग पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने खुद को शंकराचार्य का शिष्य बताते हुए अपने साथ यौन शोषण की बात कही। यह भी आरोप लगाया गया कि महाकुंभ और माघ मेला के दौरान कई बार जबरन शोषण किया गया और विरोध करने पर धमकाया गया।मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने अपने आदेश में कहा कि पीड़ितों, गवाहों और पुलिस जांच रिपोर्ट में गंभीर आरोप सामने आए हैं। अदालत ने कहा कि यह बताया गया है कि आरोप पॉक्सो एक्ट 2012 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत सज़ा वाले संज्ञेय अपराधों से जुड़े हैं। मामले में साक्ष्य जुटाने, गवाहों के बयान दर्ज करने और इलेक्ट्रॉनिक और फरेंसिक सबूतों की जांच जरूरी है। कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने प्रयागराज में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।