Arms Smuggling 10 Years Sentence And 5 Thousand Fine
हथियार सप्लाई करते पकड़े गए थे, मिली 10 साल की सज़ा
नवभारत टाइम्स•
पलवल में अवैध हथियार तस्करी के दो दोषियों को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। इन दोषियों से 35 पिस्टल, 6 कट्टा और 11 मैगजीन बरामद हुई थी। ये लोग मध्यप्रदेश की अवैध फैक्ट्री से हथियार बनवाकर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यूपी में सप्लाई करते थे। जुर्माना न भरने पर इन्हें अलग से सजा काटनी होगी।
पलवल की एक अदालत ने अवैध हथियार तस्करी के मामले में दो दोषियों को 10 साल की जेल और 5,000 रुपये का जुर्माना सुनाया है। यह फैसला 10 जुलाई 2022 को हुई एक बड़ी बरामदगी के बाद आया है, जिसमें 35 पिस्टल, 6 कट्टा और 11 मैगजीन जब्त की गई थीं। ये दोषी मध्य प्रदेश की एक अवैध फैक्ट्री से हथियार बनवाकर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सप्लाई करते थे। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. तैय्यब हुसैन की अदालत ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा निवासी किलोर सिंह और जाम सिंह को दोषी पाया। इन दोनों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही, इन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।यह पूरा मामला 10 जुलाई 2022 को शुरू हुआ था। उस दिन पुलिस ने इन दोषियों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए थे। बरामदगी में 35 पिस्टल, 6 कट्टा (एक प्रकार का देसी हथियार) और 11 मैगजीन शामिल थीं। यह हथियार तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क था।
जांच में पता चला कि ये दोषी मध्य प्रदेश के बड़वानी में स्थित एक अवैध फैक्ट्री से हथियार बनवाते थे। इसके बाद, इन हथियारों को हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बेचा जाता था। यह तस्करी युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाने का काम कर रही थी। अदालत ने इस गंभीर अपराध को देखते हुए सख्त सजा सुनाई है।