Manohar Alias Gola Sentenced To 2 Years Imprisonment And Rs 5000 Fine In Gangster Act Case
गैंगस्टर एक्ट मामले में 2 साल कैद, 5 हज़ार जुर्माना
नवभारत टाइम्स•
थाना सम्भावली क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के मामले में मनोज उर्फ गोल्ला को दोषी पाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने उसे दो साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
आरडीसी: सम्भावली थाना इलाके में गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में मनोज उर्फ गोल्ला को कोर्ट ने दोषी पाया है। कोर्ट ने उसे दो साल की जेल और पांच हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। जुर्माना न भरने पर उसे दो महीने और जेल में रहना होगा। मनोज उर्फ गोल्ला एक संगठित गिरोह का सदस्य था और लूट, चोरी और अवैध हथियार जैसे संगीन अपराधों में शामिल था। उसके गिरोह की हरकतों से इलाके में डर का माहौल था। पुलिस की जांच के बाद उसके खिलाफ यह कार्रवाई हुई।
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-12 ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने मनोज उर्फ गोल्ला को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार दिया। उसे दो साल की सश्रम कारावास की सजा दी गई है। साथ ही, उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर वह यह जुर्माना नहीं भर पाता है, तो उसे अतिरिक्त दो महीने की जेल भुगतनी पड़ेगी।अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि मनोज उर्फ गोल्ला एक खतरनाक गिरोह का हिस्सा था। यह गिरोह इलाके में अपराधों को अंजाम देता था। आरोपी मनोज उर्फ गोल्ला खुद भी लूटपाट, चोरी और अवैध हथियारों के इस्तेमाल जैसे गंभीर मामलों में लिप्त रहा है। इस गिरोह की वजह से आम लोगों में काफी खौफ था। पुलिस ने पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही मनोज उर्फ गोल्ला के खिलाफ यह कानूनी कार्रवाई की।