किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद

नवभारत टाइम्स

फरीदाबाद में एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में ईशान को 20 साल की कैद हुई है। उसके पिता एजाज को किशोरी के गहने हड़पने के आरोप में सात साल की सजा मिली है। कोर्ट ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। यह घटना 2019 की है। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था।

father son duo sentenced to strict punishment by court for raping minor and misappropriating jewelry
फरीदाबाद की एक अदालत ने एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में ईशान नाम के युवक को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, किशोरी के गहने हड़पने में शामिल ईशान के पिता एजाज को भी कोर्ट ने सात साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ईशान पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 19 जनवरी 2019 का है, जब एक 17 वर्षीय किशोरी के गायब होने पर उसकी मां ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

पुलिस की जांच में पता चला कि ईशान ने किशोरी को बहलाया और अपने साथ ले जाकर यूपी के किसी शहर में शादी कर ली थी। पुलिस ने जब छापा मारा तो किशोरी को ईशान के कब्जे से बरामद कर लिया गया। किशोरी ने अपने बयान में बताया कि ईशान के पिता एजाज के कहने पर ही वह घर से गहने लेकर गई थी, जिन्हें एजाज ने अपने पास रख लिया था। शादी के बाद ईशान ने किशोरी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। किशोरी के इन बयानों के आधार पर पुलिस ने ईशान और उसके पिता एजाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिषेक फुटेला की कोर्ट ने दोनों बाप-बेटे को अलग-अलग सजा सुनाई है। ईशान को जहां 20 साल की जेल हुई है, वहीं उसके पिता एजाज को सात साल की सजा मिली है। कोर्ट ने ईशान पर एक लाख रुपये और एजाज पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला ऐसे मामलों में एक सख्त संदेश देता है, जहां नाबालिगों को निशाना बनाया जाता है और उनकी संपत्ति भी हड़प ली जाती है। यह घटना समाज में मौजूद ऐसे अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करती है।