Hc Cannot Deny Scheme Benefits Due To Officers Negligence
अफसर की लापरवाही पर योजना का लाभ नहीं रोक सकते: HC
नवभारत टाइम्स•
प्रयागराज हाई कोर्ट ने बलिया जिला प्रशासन का एक आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी की लापरवाही से किसी को सरकारी योजना का लाभ नहीं रोका जा सकता। यह फैसला किसान राम प्रवेश यादव की मौत के बाद बीमा दावा खारिज होने के मामले में आया। कोर्ट ने योजना के लाभ को बहाल करने का आदेश दिया।
प्रयागराज हाई कोर्ट ने बलिया जिला प्रशासन का एक अहम फैसला पलट दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी अधिकारी की गलती की वजह से किसी को सरकारी योजना का फायदा नहीं मिलना चाहिए। यह फैसला किसान राम प्रवेश यादव की मौत के बाद बीमा का पैसा न मिलने के मामले में आया है। जस्टिस अजित कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने यह आदेश सुनाया।
यह मामला बलिया जिले का है। यहां के किसान राम प्रवेश यादव की मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार ने सीएम किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत बीमा राशि का दावा किया था। लेकिन, जिला प्रशासन ने उनका दावा खारिज कर दिया था।हाई कोर्ट ने इस फैसले को गलत ठहराया। कोर्ट ने साफ कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता के लिए है। किसी अधिकारी की लापरवाही के कारण कोई भी व्यक्ति इन लाभों से वंचित नहीं रह सकता। कोर्ट ने बलिया जिला प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया।
इस फैसले से यह साफ हो गया है कि सरकारी योजनाओं को लागू करने में अधिकारियों को पूरी सावधानी बरतनी होगी। अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता है, तो उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह फैसला किसानों और आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत है।