License Now Mandatory For Milk Production And Sale Big Decision By Fssai
अब दुग्ध उत्पादन, बिक्री के लिए लाइसेंस ज़रूरी
नवभारत टाइम्स•
अब दूध उत्पादन और बिक्री के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा। एफएसएसएआई ने मिलावट रोकने के लिए यह कदम उठाया है। सभी दूध उत्पादकों और विक्रेताओं को एफएसएसएआई के साथ पंजीकरण या लाइसेंस लेना होगा। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और जनस्वास्थ्य की रक्षा करना है। राज्यों को विशेष पंजीकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
नई दिल्ली: दूध में मिलावट रोकने के लिए FSSAI ने बड़ा कदम उठाया है। अब दूध उत्पादन और बिक्री करने वालों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। सरकारी एजेंसी FSSAI ने गुरुवार को यह घोषणा की। इसका मकसद दूध में होने वाली मिलावट को रोकना, खाने-पीने की चीजों की सुरक्षा को और मजबूत करना और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस संबंध में खास पंजीकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
FSSAI के इस नए नियम के तहत, दूध बनाने और बेचने वाले सभी लोगों को, डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को छोड़कर, अपने काम को शुरू करने से पहले FSSAI के साथ अपना रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस करवाना होगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि दूध की गुणवत्ता बनी रहे और लोगों को शुद्ध दूध मिले।इस नियम का सीधा फायदा आम जनता को होगा। अब दूध की सप्लाई सुरक्षित और साफ-सुथरी तरीके से होगी। इससे लोगों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल हो सकेगी। FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे इस नियम को लागू करने के लिए एक विशेष पंजीकरण अभियान चलाएं।