Love Jihad Funding Congress Ex councillor Gets Bail From Madhya Pradesh High Court
लव जिहाद फंडिंग: पूर्व पार्षद को मिली जमानत
नवभारत टाइम्स•
इंदौर में लव जिहाद के वित्तपोषण के आरोपी कांग्रेस के पूर्व पार्षद कादरी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें निचली अदालत में सुनवाई पूरी होने तक हर रविवार पुलिस थाने में हाजिरी लगानी होगी। कादरी अगस्त 2025 से जेल में थे। उनके वकील ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
इंदौर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 'लव जिहाद' के वित्तपोषण के आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस के एक पूर्व पार्षद को जमानत दे दी है। यह जमानत इस शर्त पर दी गई है कि वह निचली अदालत में मामले की सुनवाई पूरी होने तक हर रविवार को संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी लगाएगा। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने कादरी को 25,000 रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने साफ किया कि वह मामले के तथ्यों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है।
कादरी के वकील ने अदालत में बताया कि अभियोजन के पास उनके मुवक्किल के खिलाफ पीड़ित महिला को इस्लाम में धर्मांतरित करने की साजिश में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। अभियोजन का मुख्य आधार सह-आरोपी साहिल शेख का कबूलनामा है। वकील ने यह भी कहा कि पीड़ित महिला ने खुद पूर्व पार्षद का नाम नहीं लिया है। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि उनका मुवक्किल 29 अगस्त 2025 से जेल में है और निचली अदालत में मुकदमे का फैसला आने में काफी समय लग सकता है, इसलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए।दूसरी ओर, राज्य सरकार के वकील ने इस याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि केस डायरी अभी अदालत में पेश नहीं की गई है। इसके अलावा, पूर्व पार्षद के खिलाफ 18 अन्य मामले भी दर्ज हैं।
यह मामला 'लव जिहाद' से जुड़ा है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म की महिला को प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया जाता है। इस मामले में पूर्व पार्षद पर ऐसे ही एक कृत्य के लिए आर्थिक मदद करने का आरोप है। हाई कोर्ट ने जमानत देते समय यह सुनिश्चित किया कि मामले की सुनवाई में कोई बाधा न आए और आरोपी कानून के दायरे में रहे।