'एडल्ट डायपर पर फैसला ले सरकार'

नवभारत टाइम्स

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वयस्कों के डायपर पर लगने वाले पांच प्रतिशत जीएसटी को लेकर सरकार छह महीने के भीतर फैसला करे। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि एडल्ट डायपर लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के लिए आवश्यक हैं।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वयस्कों के डायपर पर लगने वाले जीएसटी (GST) को माफ करने की याचिका पर छह महीने के अंदर फैसला लिया जाए। जस्टिस नितिन डब्ल्यू सांब्रे और जस्टिस अजय दिगपाल की बेंच ने यह आदेश सुनाया। यह याचिका वयस्कों के डायपर पर लगाए गए पांच प्रतिशत जीएसटी को चुनौती देती है।

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दलील दी कि वयस्कों के डायपर कोई लग्जरी आइटम नहीं हैं। इनका इस्तेमाल बहुत जरूरतमंद लोग करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब सैनिटरी पैड को जीएसटी से छूट मिली हुई है, तो वयस्कों के डायपर पर जीएसटी क्यों लगाया जाए। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, सैनिटरी पैड और एडल्ट डायपर के इस्तेमाल में कोई बड़ा अंतर नहीं है।
इस मामले में, कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस याचिका पर गंभीरता से विचार करे और जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाए। यह फैसला छह महीने के भीतर आना चाहिए। यह आदेश उन लोगों के लिए राहत की खबर हो सकती है जो वयस्कों के डायपर का इस्तेमाल करते हैं और जीएसटी के बोझ को कम करने की उम्मीद कर रहे हैं।