‘बताना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर’

नवभारत टाइम्स

अब सोशल मीडिया पर शेयर बाजार से जुड़ी जानकारी या वीडियो पोस्ट करने वालों को अपना रजिस्टर्ड नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना अनिवार्य होगा। यह नियम 1 मई से लागू हो रहा है। साथ ही, सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीमों के लिए भी नियम बदले हैं।

sebis new rule those sharing stock market information on social media will have to disclose registration number

NBT रिपोर्ट, मुंबई : सेबी के दायरे में आने वाली सभी संस्थाओं और उनके एजेंटों को सोशल मीडिया पर शेयर बाजार से जुड़ी जानकारी या विडियो पोस्ट करते समय रजिस्टर्ड नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना होगा। ये नए नियम 1 मई से लागू होंगे। वहीं, सेबी ने उन म्यूचुअल फंड स्कीमों के लिए नियम बदल दिए हैं जो अपने पास फिजिकल सोना और चांदी रखते हैं। अब इन धातुओं की कीमत तय करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जारी किए जाने वाले स्पॉट प्राइस का इस्तेमाल करना जरूरी होगा।