प्रेशर हॉर्न बजाने पर कटे 101 चालान

नवभारत टाइम्स

गुड़गांव में ट्रैफिक पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। फरवरी माह में प्रेशर हॉर्न बजाने वाले 101 वाहन चालकों के चालान काटे गए। इन पर कुल 10 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि दोपहिया वाहन चालक प्रेशर हॉर्न लगाकर राहगीरों को परेशान करते हैं।

101 challans issued for pressure horns rs 10 lakh fine imposed
गुड़गांव में ट्रैफिक पुलिस ने फरवरी महीने में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले 101 वाहन चालकों पर कार्रवाई की है। इन पर कुल 10 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह अभियान 1 से 28 फरवरी तक चला। पुलिस का कहना है कि कुछ लोग अपनी बाइकों में प्रेशर हॉर्न या पटाखा जैसे यंत्र लगवाकर दूसरों को परेशान करते हैं, जिससे सड़क हादसे का खतरा बढ़ जाता है। पुलिस ऐसे चालकों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रखेगी।

ट्रैफिक पुलिस ने शहर की सड़कों पर शोर मचाने और यातायात नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में, फरवरी महीने में प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वाले 101 वाहन चालकों के चालान काटे गए। इन चालानों के जरिए कुल 10 लाख 10 हजार रुपये का भारी जुर्माना वसूला गया है। यह अभियान पूरे फरवरी महीने, यानी 1 से लेकर 28 तारीख तक चलाया गया था।
ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि कुछ दोपहिया वाहन चालक अपनी बाइकों में ऐसे हॉर्न लगवा लेते हैं जो बहुत तेज आवाज करते हैं, या फिर पटाखा फोड़ने जैसे यंत्र लगा लेते हैं। इन यंत्रों से निकलने वाली तेज आवाज से राहगीर परेशान होते हैं। इतना ही नहीं, अचानक तेज आवाज से लोग चौंक जाते हैं, जिससे सड़क पर दुर्घटनाएं होने का खतरा बढ़ जाता है। पुलिस ने साफ किया है कि ऐसे लापरवाह चालकों के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।