'राहुल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच करें CBI,ED'

नवभारतटाइम्स.कॉम

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच अब सीबीआई और ईडी करेंगी। लखनऊ हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने भाजपा कार्यकर्ता की याचिका पर यह फैसला सुनाया। अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। केंद्रीय विभागों को भी आठ सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

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n NBT न्यूज, लखनऊ: हाई कोर्ट ने CBI और ED को आदेश दिया है कि वह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच कर प्रगति रिपोर्ट दें। अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। कोर्ट ने यह आदेश भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। कोर्ट ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय तथा एसएफआईओ के निदेशक को भी आठ सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया।

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