ज़िले में अब BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों पर रोक

नवभारतटाइम्स.कॉम•
ban on bs 3 petrol and bs 4 diesel vehicles in noida strictness on air pollution
n NBT रिपोर्ट, नोएडा

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए शुक्रवार से ग्रैप-3 लागू कर दिया गया। इसके बाद नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने भी प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। गौतमबुद्ध नगर से दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों को रोक के साथ जिले में आवागमन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। वहीं, खुले में बालू, रेत और इसी तरह का सामान लेकर चलने वाले भारी और मध्यम मालवाहक वाहन भी नहीं चल सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए गाइडलाइन जारी की है।
डीसीपी ट्रैफिक सैय्यद अली अब्बास ने बताया कि 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन भी गौतमबुद्ध नगर की सड़कों पर नहीं चल सकेंगे। ऐसे वाहन चलते मिले तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा सभी वाहन चालकों को अपने वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) अपडेट रखना होगा। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि रेड लाइट पर रुकने के दौरान वाहन का इंजन बंद कर दें।

सीसीटीवी से होगी निगरानी : प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नजर रखने के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर से सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करने और जरूरत पड़ने पर बस, मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन से सफर करने की अपील की है।

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