Builder Cancelled Flat Allotment Even After 93 Payment Hrera Delivered Verdict
93% पेमेंट लेकर फ्लैट रद्द करने का प्रयास, देना होगा ब्याज
नवभारतटाइम्स.कॉम•
Yashlok.Singh@timesofindia.com
n गुड़गांव: फ्लैट की कीमत की करीब 93 फीसदी रकम वसूलने के बावजूद बिल्डर ने खरीदार को कब्जा देने के बजाय उसका आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इस मामले में अब हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HRERA) गुड़गांव ने बिल्डर की इस कार्रवाई को गलत ठहराते हुए उसे बड़ा झटका दिया है। अथॉरिटी ने आवंटन रद्द करने का फैसला खारिज कर फ्लैट बहाल करने का आदेश दिया है। साथ ही कब्जे में देरी के लिए खरीदार को 10.80 फीसदी सालाना की दर से ब्याज देने और एक महीने के भीतर फ्लैट का कब्जा सौंपने के निर्देश दिए हैं। अथॉरिटी ने स्पष्ट किया कि जब बिल्डर खुद तय समय पर कब्जा देने में विफल रहा तो खरीदार को आगे की किस्त रोकने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।मामला गुड़गांव के सेक्टर-63ए स्थित अफोर्डेबल हाउसिंग प्रॉजेक्ट 'सिक्स्टी थ्री गोल्फ ड्राइव' का है। शिकायतकर्ता निधि आर्या ने टावर-ए में यूनिट नंबर 101 बुक कराया था। 7 नवंबर 2016 को हुए बिल्डर-बायर एग्रीमेंट के मुताबिक फ्लैट की कीमत 14.35 लाख रुपये थी। खरीदार 13.29 लाख रुपये यानी कुल कीमत का 92.63 फीसदी भुगतान कर चुकी थीं। पर्यावरण मंजूरी की तारीख से चार साल और कोविड के कारण छह महीने की छूट जोड़कर कब्जे की अंतिम तारीख 16 मार्च 2021 तय हुई थी। इसके बावजूद बिल्डर समय पर कब्जा नहीं दे सका। प्रॉजेक्ट को 31 दिसंबर 2024 को आक्यूपेशन सर्टिफिकेट (OC) मिला।
NGT की रोक और कोविड को जिम्मेदार बताया
बिल्डर ने देरी के लिए अदालतों के आदेश, NGT की रोक और कोविड महामारी को जिम्मेदार बताया। उसका कहना था कि खरीदार ने अंतिम किस्त जमा नहीं की इसलिए अक्टूबर 2024 में अखबार में नोटिस प्रकाशित कर आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई। अथॉरिटी ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। बिल्डर को 16 मार्च 2021 से कब्जे की पेशकश के दो महीने बाद तक या वास्तविक कब्जा मिलने तक, जो भी पहले हो, जमा रकम पर 10.80 फीसदी सालाना ब्याज देना होगा। पुराना बकाया 90 दिन में चुकाना होगा। एक महीने में कब्जा और बकाया रकम व स्टांप ड्यूटी मिलने के बाद तीन महीने में कन्वेयंस डीड रजिस्टर्ड करानी होगी।