आयकर विभाग ने जारी की ITR-5 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी, असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए

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आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर-5 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है, जो अब विभाग की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। यह यूटिलिटी उन संस्थाओं और संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस फॉर्म का उपयोग करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। विभाग ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए बताया कि यह यूटिलिटी इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर मौजूद है। आईटीआर-5 फॉर्म व्यक्तिगत करदाताओं या एचयूएफ के लिए नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार की संस्थाओं जैसे पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, एजेपी, स्थानीय निकाय, सहकारी समितियां, पंजीकृत सोसाइटियां, कुछ खास तरह के ट्रस्ट, मृतक या दिवालिया व्यक्ति की संपत्ति का प्रबंधन करने वाली इकाइयां, प्रतिनिधि असेसी, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, एचयूएफ या कंपनी इस फॉर्म को नहीं भर सकती। आयकर विभाग ने आईटीआर फॉर्मों की ई-फाइलिंग सुविधा चरणबद्ध तरीके से शुरू की है, जिसमें पहले आईटीआर-1 और आईटीआर-4, फिर आईटीआर-2 और आईटीआर-3 की यूटिलिटी और ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा दी गई थी।

आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर-5 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी को जारी कर दिया है। यह यूटिलिटी अब विभाग के आधिकारिक इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। विभाग ने 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, "असेसमेंट ईयर 2026–27 के लिए आईटीआर -5 की एक्सेल यूटिलिटी अब इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है।"
यह एक्सेल यूटिलिटी बहुत काम की चीज है। इसके बिना आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) जमा ही नहीं कर सकते। आईटीआर-5 फॉर्म खास तरह की संस्थाओं और संगठनों के लिए होता है। यह किसी आम आदमी या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के लिए नहीं है।

किनके लिए है आईटीआर-5?
यह फॉर्म कई तरह की संस्थाओं के लिए है, जैसे:
- पार्टनरशिप फर्म
- लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी)
- एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (एओपी)
- बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (बीओआई)
- आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन (एजेपी)
- स्थानीय निकाय
- सहकारी समितियां
- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 या किसी राज्य के कानून के तहत पंजीकृत सोसाइटियां
- ऐसे ट्रस्ट जिन्हें आईटीआर-7 भरने की जरूरत नहीं है
- किसी मरे हुए या दिवालिया व्यक्ति की संपत्ति का प्रबंधन करने वाली इकाइयां
- आयकर अधिनियम की धारा 160(1)(iii) और 160(1)(iv) के तहत आने वाले प्रतिनिधि असेसी
- धारा 139(4ई) के तहत आने वाले बिजनेस ट्रस्ट
- धारा 139(4एफ) के तहत आने वाले इन्वेस्टमेंट फंड

कौन नहीं भर सकता आईटीआर-5?
कोई भी आम व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और कंपनी इस फॉर्म को भरकर अपना आयकर जमा नहीं कर सकती।

आयकर विभाग ने आईटीआर फॉर्मों को ई-फाइल करने की सुविधा धीरे-धीरे शुरू की है। सबसे पहले 15 मई को आईटीआर-1 और आईटीआर-4 की एक्सेल यूटिलिटी जारी की गई थी। इसके बाद 27 मई को आईटीआर-2 के लिए ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा शुरू हुई। फिर 19 जून को आईटीआर-3 के लिए न सिर्फ ऑनलाइन फाइलिंग शुरू हुई, बल्कि उसकी एक्सेल यूटिलिटी भी जारी कर दी गई। अब विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर-5 की एक्सेल यूटिलिटी भी उपलब्ध करा दी है।

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