दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई को कैलकुलेटर उपयोग की अनुमति से जुड़ी याचिका पर नोटिस जारी किया

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Navbharat Times
नई दिल्ली, 4 नवंबर: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सीबीएसई को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस याचिका पर है जिसमें 12वीं कक्षा के छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में साधारण, गैर-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति देने की मांग की गई है। कोर्ट ने सीबीएसई के साथ केंद्र सरकार, एनसीईआरटी और परख को भी नोटिस भेजा है। इस मामले में अगली सुनवाई 2 जनवरी 2027 को होगी।

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि दिसंबर 2024 में हुई गवर्निंग बॉडी की बैठक में सीबीएसई ने परीक्षा में कैलकुलेटर के उपयोग की मंजूरी दी थी। हालांकि, उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही कारण है कि याचिका दायर की गई थी। वकील ने कहा कि पाठ्यक्रम समिति ने इस मुद्दे पर अपनी मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई।
इसके अलावा, सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। बोर्ड ने पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान भरी गई जानकारी की जांच करने और उसमें सुधार करने का मौका दिया है। इसके लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। छात्रों को अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक करने के लिए सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (एलओसी) जारी कर दी है। छात्र अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं। अगर किसी छात्र को अपनी जानकारी में कुछ सुधार करना है, तो वो अपने स्कूल से संपर्क करके 7 नवंबर तक इसे ठीक करवा सकते हैं।

छात्रों को ध्यान देना होगा कि केवल वही छात्र कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जिनके नाम सीबीएसई द्वारा जारी किए गए एलओसी में होंगे।

यह जानकारी छात्रों के लिए बेहद जरूरी है। कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति मिलने से छात्रों को गणित और एकाउंटेंसी में बेहतर तरीके से सहायता मिलेगी। अब उन्हें परीक्षा में कठिनाईयों का सामना करने में मदद मिलेगी।

करणी हो रही बदलावों से छात्रों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। इसलिए सभी छात्रों को इन जानकारियों का ध्यान रखना चाहिए।

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