हरियाणा सरकार ने जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट भर्ती के नए नियम और उम्र सीमा का किया ऐलान

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Navbharat Times
हरियाणा सरकार ने सरकारी कॉलेजों में जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती और प्रमोशन के नियमों में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में 1986 के हरियाणा एजुकेशन कॉलेज कैडर (ग्रुप सी) सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

अब जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार को 12वीं कक्षा विज्ञान स्ट्रीम से पास होना जरूरी होगा। इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स या बायोलॉजी विषयों का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में लेबोरेटरी अटेंडेंट के रूप में कम से कम 5 साल का अनुभव आवश्यक होगा। प्रमोशन के लिए भी नियुक्तियों में अनुभव और शिक्षण की योग्यताएं पूरी करनी होंगी। जिन कर्मचारियों की शर्तें पूरी नहीं होंगी, उन्हें प्रमोशन की सूची में नहीं रखा जाएगा।
जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र की सीमा 18 से 42 साल रखी गई है। इस पद पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शैक्षणिक और अनुभव संबंधी विवरणों को सही होना अनिवार्य है।

हरियाणा कैबिनेट की बैठक में जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट के नियमों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी। इसके तहत विकास परियोजनाओं के लिए भू-मालिकों को कुल बिक्री योग्य क्षेत्र का 50 फीसदी हिस्सा देने का प्रावधान किया गया है।

युवाओं की सुरक्षा के लिए, अवैध विदेशी भर्ती, मानव तस्करी और डंकी रूट जैसी ठगी से बचाने के लिए ट्रैवल एजेंटों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में संविधान दिवस के मौके पर 26 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का भी निर्णय लिया गया है।

इन फैसलों से हरियाणा में शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे।

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