किशोरी से गैंगरेप में दो को 20 साल कैद

नवभारत टाइम्स

नूंह में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने दो युवकों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 52-52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना 3 सितंबर 2021 को हुई थी। साहिल उर्फ काला और रिसाल ने जंगल में किशोरी से दुष्कर्म किया था। बाद में उन्होंने फोटो-वीडियो वायरल कर दिए थे।

gangrape of a minor two convicts sentenced to 20 years rigorous imprisonment and heavy fine
नूंह: नूंह की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में दो युवकों को 20-20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 52-52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला एडिशनल सेशंस जज पॉक्सो स्पेशल कोर्ट डॉ. आशु संजीव टिंजन ने सुनाया। यह घटना 3 सितंबर 2021 को हुई थी, जब साहिल उर्फ काला और रिसाल नाम के युवकों ने जंगल में फसल लेने गई नाबालिग लड़की को हथियार दिखाकर रेप किया और बाद में उसकी फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी।

पुलिस के मुताबिक, इस घटना के बाद लड़की की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए यह सख्त सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो (Protection of Children from Sexual Offences) एक्ट के तहत सुनाया गया है, जो बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रावधान करता है। इस सजा से यह साफ संदेश जाता है कि ऐसे जघन्य अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जुर्माने की रकम पीड़िता को मुआवजा के तौर पर दी जाएगी। यह मामला नूंह जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और कोर्ट के इस फैसले से लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए थे, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह निर्णय लिया।