इसी महीने कराने होंगे सीनियर और डिप्टी मेयर चुनाव

नवभारतटाइम्स.कॉम

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सीनियर और डिप्टी मेयर चुनाव इसी महीने कराने के आदेश दिए हैं। सरकार ने पहले चार महीने का समय मांगा था। हाई कोर्ट ने पांच मार्च को आदेश जारी कर आठ सप्ताह में चुनाव कराने को कहा है। यह फैसला 25 फरवरी को हाई कोर्ट में डाली गई याचिका पर आया है।

high court order senior and deputy mayor elections to be held this month government had sought time

25 फरवरी को हाई कोर्ट में डाली गई थी याचिका

05 मार्च को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दिए थे आदेश

04 महीने का समय मांगा था सरकार की ओर से

05 को हाई कोर्ट ने दिया आदेश, 8 सप्ताह में कराएं चुनाव

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