कूड़ा जलाया तो अब सीधी FIR होगी, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर भी सख्ती

नवभारत टाइम्स

नगर निगम मानेसर में अब कूड़ा जलाने और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सीधी एफआईआर होगी। संयुक्त आयुक्त हितेंद्र कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पहले चालान करें और दोबारा नियम तोड़ने पर एफआईआर दर्ज कराएं। कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां तय समय पर पहुंचेंगी और जीपीएस सिस्टम चालू रहेगा।

direct fir for burning garbage and single use plastic strict order from municipal corporation manesar
गुड़गांव: नगर निगम मानेसर अब शहर को साफ-सुथरा बनाने के लिए सख्त हो गया है। मंगलवार को संयुक्त आयुक्त हितेंद्र कुमार ने स्वच्छता अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग खुले में कूड़ा फेंकेंगे, कूड़ा जलाएंगे या सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे, उन पर कार्रवाई होगी। पहले तो चालान काटा जाएगा, लेकिन अगर कोई दोबारा पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।

हितेंद्र कुमार ने अधिकारियों को यह भी हिदायत दी कि घरों से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां समय पर पहुंचें। इससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी कूड़ा गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम चालू रखा जाए। इससे पता चलता रहेगा कि गाड़ी कहां है और कब पहुंचेगी। यह रियल टाइम निगरानी के लिए बहुत जरूरी है।
इसके अलावा, सफाई कर्मचारियों को हर दिन अपनी हाजिरी और काम की रिपोर्ट ऑफिस में जमा करानी होगी। इस मीटिंग में सफाई से जुड़े सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। निगम का मकसद मानेसर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को और मजबूत करना है। इसलिए अब नियमों का पालन न करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह कदम शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।