गवाह की हत्या में उम्रकैद, 50 हजार का लगा जुर्माना

नवभारत टाइम्स

जिला न्यायालय ने गवाह की हत्या के मामले में नितिन भाटी को दोषी पाया है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह मामला नोएडा के थाना फेज-2 क्षेत्र का है।

life imprisonment in witness murder nitin bhati sentenced fined 50 thousand
ग्रेटर नोएडा की जिला अदालत ने सलारपुर के रहने वाले नितिन भाटी को चश्मदीद गवाह की हत्या का दोषी पाया है। अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अगर वह यह जुर्माना नहीं भर पाता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी पड़ेगी। एडीसीजी क्राइम धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि यह मामला नोएडा के थाना फेज-2 इलाके का है।

यह घटना अक्टूबर 2014 की है। नंगला चरणदास में एक चाय की दुकान पर मन्नू शर्मा, जिसे बन्टा के नाम से भी जाना जाता था, की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मन्नू शर्मा मई 2014 में हुई एक घटना में मुख्य गवाह था। उस घटना में बिकेश नाम के व्यक्ति की पत्नी सीमा को गोली मारी गई थी। उस मामले में मन्नू ने नितिन भाटी और कुछ दूसरे आरोपियों के खिलाफ गवाही दी थी।
मन्नू की गवाही से नाराज होकर, आरोपियों ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उन्होंने मन्नू को पेट में गोली मार दी। करीब दो महीने तक इलाज चलने के बाद मन्नू की मौत हो गई। इस मामले में, एक आरोपी नाबालिग था, इसलिए उसका केस किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया गया था। अदालत ने सबूतों के आधार पर नितिन भाटी को दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई।