बिना मंज़ूरी सामान की सेल, 6 प्लैटफॉर्म्स को नोटिस

नवभारत टाइम्स

उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने छह ई-कॉमर्स कंपनियों को प्रतिबंधित उपकरण बेचने पर नोटिस जारी किए हैं। इन कंपनियों ने बिना मंजूरी के एंटी ड्रोन सिस्टम और ड्रोन जैमर जैसे उपकरण ऑनलाइन सूचीबद्ध किए। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और अन्य कानूनों का उल्लंघन है। प्राधिकरण ने कंपनियों से खरीददारों का विवरण मांगा है। यह लिस्टिंग उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकती थी।

बिना मंज़ूरी सामान की सेल, 6 प्लैटफॉर्म्स को नोटिस
(फोटो- नवभारत टाइम्स)

NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली : सेंट्रल कंस्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने 'एंटी ड्रोन सिस्टम', 'ड्रोन जैमर' और 'GPS जैमर' जैसी प्रतिबंधित वायरलेस ट्रांसमिटिंग डिवाइसेज को बेचने के लिए अपने प्लैटफॉर्म पर लिस्ट करने के मामले में 6 ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

मंत्रालय के तहत काम करने वाली CCPA ने कहा कि इन कंपनियों ने कंस्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के साथ ही टेलीकॉम और ट्रेड से जुड़े दूसरे कानूनों का भी उल्लंघन किया है। उसने मेसर्स Everse, इंडियामार्ट, Xboom, Javiat Aerospace, एयरवन रोबोटिक्स और मैवेरिक ड्रोंस एंड टेक्नॉलजीज प्राइवेट लिमिटेड से कहा है कि इंपोर्ट लाइसेंस और रेगुलेटरी मंजूरी के अलावा यह भी बताएं कि पिछले दो वर्षों में किन लोगों ने इन चीजों को खरीदा है।

CCPA ने कहा कि इन उपकरणों को लाइसेंसिंग के नियमों का पालन किए बिना ऑनलाइन लिस्ट किया गया। यह भी कि वैलिड टाइप अप्रूवल या वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन सर्टिफिकेशन डिटेल्स भी नहीं दिए गए। CCPA ने कहा कि लिस्टिंग में यह साफ तौर पर नहीं बताया गया कि आम लोगों के लिए इन उपकरणों को बिना वैधानिक मंजूरी के अपने पास रखना और इनका उपयोग करना मना है। CCPA ने कहा कि इन चीजों को इस तरह लिस्ट किया गया, जिससे उपभोक्ता गुमराह हो सकते थे कि ऐसे उपकरणों को बिना किसी बाधा के खरीदा जा सकता है।