Sector 80 Plot Allottees High Court Says No Coercive Action Until Next Hearing
सेक्टर-80 में प्लॉट अलॉटियों के खिलाफ जबरन नहीं उठा सकते कोई कदम : हाई कोर्ट
नवभारत टाइम्स•
सेक्टर-80 में प्लॉट अलॉटियों के खिलाफ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कोई जबरन कदम नहीं उठाएगा। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई रोकने का आदेश दिया है। प्लॉट अलॉटियों को अभी तक कब्जा नहीं मिला है। किसान अपनी जमीन वापस चाहते हैं। कोर्ट के आदेश से मामला फिलहाल शांत है।
फरीदाबाद के सेक्टर-80 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) द्वारा प्लॉट अलॉट किए गए लोगों को फिलहाल राहत मिली है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक इन प्लॉट अलॉटियों के खिलाफ कोई भी जबरदस्ती की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह फैसला उन लोगों के लिए बड़ी खबर है जिन्होंने प्लॉट तो ले लिए हैं लेकिन उन्हें अभी तक कब्जा नहीं मिला है।
दरअसल, HSVP ने सेक्टर-80 के लिए काफी पहले जमीन का अधिग्रहण किया था। बाद में ई-ऑक्शन के जरिए लोगों को वहां प्लॉट अलॉट किए गए। लेकिन, इन प्लॉट अलॉटियों को अभी तक अपनी जमीन पर कब्जा नहीं मिला है। इसी वजह से उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी।दूसरी तरफ, जिन किसानों की जमीन इस सेक्टर के लिए अधिग्रहित की गई थी, वे अपनी जमीन वापस पाने के लिए धरना दे रहे हैं। हाल ही में कई नेताओं ने भी धरने पर पहुंचकर किसानों की जमीन वापस दिलाने का समर्थन किया था। इससे यह चर्चाएं तेज हो गई थीं कि शायद प्लॉट अलॉटियों को उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे और जमीन का अधिग्रहण रद्द हो जाएगा।
लेकिन, प्लॉट अलॉटी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि उन्हें जमीन पर कब्जा दिलाया जाए। प्लॉट अलॉटी मदन शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी बात कोर्ट के सामने रखी। इसके बाद कोर्ट ने यह अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगली सुनवाई की तारीख तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी।
यह मामला थोड़ा पेचीदा है क्योंकि एक तरफ प्लॉट अलॉटी कब्जा चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान अपनी जमीन वापस मांग रहे हैं। हाई कोर्ट के इस आदेश से फिलहाल प्लॉट अलॉटियों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन आगे क्या होगा यह अगली सुनवाई पर ही तय होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस मामले का क्या हल निकालता है।