संभल हिंसा: तत्कालीन COसमेत 12 पर FIR का आदेश

नवभारत टाइम्स

संभल में 2024 की हिंसा के दौरान रस्क बेचने वाले युवक को गोली मारने के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी सहित 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश युवक के पिता की याचिका पर जारी हुआ है। पुलिस अधिकारी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।

sambhal violence fir ordered against 12 policemen including then co anuj choudhary accused of shooting a youth
मेरठ/संभल: साल 2024 में संभल में हुई हिंसा के दौरान रस्क बेचने वाले एक युवक को गोली मारने के मामले में मेरठ/संभल जिले की CJM कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी (जो अब फ़िरोज़ाबाद के ASP हैं) और 12 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म सुनाया है। यह फैसला युवक के पिता की याचिका पर आया है।

यामीन नाम के शख्स ने, जो खग्गू सराय अंजुमन के रहने वाले हैं, 6 फरवरी 2025 को CJM कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी। उन्होंने अपनी याचिका में बताया कि उनका बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को रस्क बेचने के लिए घर से निकला था। आरोप है कि शाही जामा मस्जिद इलाके में पहुंचने पर पुलिस ने उसे गोली मार दी थी। इस मामले में यामीन ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, संभल कोतवाली के इंस्पेक्टर अनुज तोमर और कुल 12 पुलिसवालों को आरोपी बनाया है। CJM कोर्ट ने इन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
यह मामला संभल जिले में 2024 में हुई हिंसा के दौरान का है। याचिकाकर्ता यामीन के बेटे आलम को कथित तौर पर पुलिस ने गोली मारी थी, जब वह रस्क बेच रहा था। इस घटना के बाद यामीन ने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश दिया है। यह आदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है और न्याय की मांग करने वालों के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। पुलिस की अपील के बाद देखना होगा कि आगे क्या होता है।