Hospital Renewal Not Without Fire Noc Dm Issues Strict Instructions
बिना फायर NOC नहीं होगा अस्पताल का नवीनीकरण
नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT न्यूज, ग्रेनो : जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पीसी-पीएनडीटी समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 50 बेड से अधिक क्षमता वाले 10 अस्पतालों और 23 अल्ट्रासाउंड केंद्रों के लाइसेंस नवीनीकरण आवेदनों पर चर्चा हुई। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन संस्थानों के पास वैध फायर एनओसी नहीं है, उनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। डीएम ने सभी केंद्रों के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि महिला मरीजों के लिए चेंजिंग रूम, पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के चेतावनी बोर्ड, सीसीटीवी कैमरे और अधिकृत डॉक्टर का फोटो प्रदर्शित करना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी पर संबंधित केंद्र के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाने की कार्ययोजना तैयार की जाए। इसका उद्देश्य गंभीर मरीजों की पहचान कर उन्हें अस्पतालों से जोड़कर उचित उपचार दिलाना है। बैठक में उपजिलाधिकारी स्तर से निरीक्षण के बाद ही नवीनीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।