सोहना चौक हादसा: SUV चालक की जमानत याचिका खारिज

नवभारतटाइम्स.कॉम
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nNBT रिपोर्ट, गुड़गांव: सोहना चौक पर 17 जुलाई को हुए सड़क हादसे के मामले में स्थानीय कोर्ट ने आरोपी एसयूवी चालक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में आरोपी को अभी जुडिशल कस्टडी में ही रहना पड़ेगा।

बता दें कि इस हादसे में गभीर रूप से घायल हुए फ्रीलांस डिजाइनर देवांश की घटना के 5 दिन बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं, हादसे में घायल उसकी बहन की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है, उसका अभी भी इलाज चल रहा है। पुलिस ने हादसे के दिन ही आरोपी एसयूवी चालक रोहित यादव, निवासी संजय ग्राम कॉलोनी सेक्टर-13 को गिरफ्तार कर लिया था। एडवोकेट सीमा तोमर ने बताया कि आरोपी पक्ष की ओर से जमानत के लिए दोबारा याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई मंगलवार को होगी।
हादसे के वक्त नशे में था एसयूवी चालक : पुलिस के मुताबिक, हादसा सुबह करीब 4:40 बजे हुआ था। देवांश अपनी बलेनो कार से राजीव चौक की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सोहना चौक चौराहे पर तेज रफ्तार एसयूवी ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बलेनो कार डिवाइडर पर जा चढ़ी और एसयूवी पलट गई थी। इस हादसे में परिवार के चार अन्य सदस्य भी घायल हो गए थे। कार में सवार मीनाक्षी चड्ढा और देवांश के पीछे बैठी रिश्तेदार याशिका चड्ढा को गंभीर चोटें आई थीं। देवांश के सिर, गर्दन और पसलियों में गंभीर चोट लगी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। याशिका की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है।

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