कोर्ट की खबर

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Rajesh.Choudhary

@timesofindia.com
n नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में NEET पेपर लीक के विरोध में जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पैलेट फायरिंग के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका में की गई पैलेट गन पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग पर सवाल उठाए। इस दौरान शीर्ष अदालत ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट (BPRD) की अडवाइजरी का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल का अधिकार प्राप्त है। इन नियमों को चुनौती दिए बिना सीधे प्रतिबंध लगाने की मांग पर विचार करना कठिन होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पैलेट गन से घायल सभी लोगों को बेस्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने को कहा।

याचिका में कहा गया है कि 20 जुलाई को संसद चलो प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पैलेट फायरिंग की गई, जिससे कई लोग घायल हुए। दावा है कि मेटैलिक पेलेट से गंभीर और स्थायी चोटें लग सकती हैं, इसलिए नागरिकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऐसे हथियारों का इस्तेमाल संविधान में निर्धारित बल प्रयोग के मानकों के अनुरूप नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच में पैलेट वाली गनों के इस्तेमाल पर देशभर में प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। सीनियर वकील वृंदा ग्रोवर ने अम्युनिशन लॉग को भी सुरक्षित रखने का अनुरोध किया। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को भरोसा दिलाया कि जांच के लिए जरूरी सभी रेकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएंगे।

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