अब सेलिब्रिटी कर सकेंगे शेयर बाज़ार के ब्रैंड्स का प्रचार

नवभारत टाइम्स
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NBT रिपोर्ट, मुंबई: बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। इसके तहत स्टॉक ब्रोकर, म्यूचुअल फंड हाउस, इन्वेस्टमेंट अडवाइजर और पोर्टफोलियो मैनेजर जैसी कंपनियां अब अपने ब्रैंड या कंपनी के नाम को प्रमोट करने के लिए मशहूर हस्तियों की मदद ले सकेंगी। हालांकि, ये सेलिब्रिटी किसी खास स्कीम, प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार नहीं कर पाएंगे।

यह प्रस्ताव कॉमन एडवरटाइजमेंट कोड (CAC) का हिस्सा है। इसका मकसद विज्ञापन के नियमों को एक जैसा बनाना, कंपनियों के लिए कागजी कार्रवाई कम करना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है।
नए नियमों के मुताबिक, सेलिब्रिटी केवल कंपनी के ब्रैंड या कॉरपोरेट लेवल पर ही एंडोर्समेंट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें भी जरूरी होंगे। सेलिब्रिटी यह नहीं कह पाएंगे कि आप इस खास म्यूचुअल फंड या शेयर में पैसा लगाएं।

फिलहाल, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की इजाजत सिर्फ म्यूचुअल फंड कंपनियों (AMC) को इंडस्ट्री लेवल पर है, वह भी सेबी से पहले मंजूरी लेने के बाद।

इसके अलावा स्टॉक ब्रोकर, ऑनलाइन बॉन्ड प्लैटफॉर्म, इन्वेस्टमेंट अडवाइजर (IA) और रिसर्च एनालिस्ट (RA) को विज्ञापन जारी करने से पहले मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन विज्ञापन जारी करने के 24 घंटे के भीतर उसकी जानकारी देनी होगी।

कंपनियां अपने विज्ञापनों में रेटिंग या रैंकिंग का इस्तेमाल तभी कर सकेंगी, जब वे रेटिंग PaRRVA (पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी) जैसी मान्यता प्राप्त संस्था से मिली हों। साथ ही विज्ञापन में यह बताना होगा कि निवेश का फैसला करने के लिए रेटिंग ही इकलौता पैमाना नहीं है। सेबी ने छोटे विज्ञापनों जैसे SMS, पॉप-अप और नोटिफिकेशन के लिए भी नियम आसान किए हैं। चूंकि इनमें जगह कम होती है, इसलिए पूरी चेतावनी लिखने की जगह एक लिंक देना अनिवार्य होगा, जहां क्लिक करके निवेशक पूरी जानकारी ले सकें।