Stay On Flyover Construction On La Martiniere College Land Lifted High Court Refuses To Extend Ban
हाई कोर्ट ने निर्माण पर लगी रोक बढ़ाने से किया इनकार
नवभारत टाइम्स•
ला मार्टिनियर कॉलेज की जमीन पर फ्लाईओवर निर्माण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्माण पर लगी रोक को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। पहले कोर्ट ने एलडीए को निर्माण रोकने का आदेश दिया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ला मार्टिनियर कॉलेज की जमीन पर प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उस पुराने आदेश को आगे बढ़ाने से मना कर दिया है, जिसमें कॉलेज की विवादित जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण रोकने के निर्देश दिए गए थे। यह फैसला सोमवार को हुई सुनवाई के बाद आया है।
दरअसल, 10 मार्च को कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को कॉलेज की जमीन पर निर्माण कार्य से रोका था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एलडीए के वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि कॉलेज के ट्रस्टियों की इजाजत के बिना कोई काम नहीं किया जाएगा।लेकिन सोमवार को जब मामले की सुनवाई हुई, तो कोर्ट को पता चला कि एलडीए ने अपने वकील को ऐसा कोई पक्का निर्देश दिया ही नहीं था। इस बात से कोर्ट ने पहले दिए गए अंतरिम आदेश को जारी रखने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि अब ला मार्टिनियर कॉलेज की जमीन पर फ्लाईओवर निर्माण का रास्ता साफ हो सकता है, बशर्ते एलडीए आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करे। यह फैसला जमीन विवाद से जुड़े निर्माण कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण नज़ीर पेश करता है।