Registration Mandatory For Cab Companies In Up License In 90 Days 5 Lakh Fee
कैब कंपनियों के लिए अब UP में रजिस्ट्रेशन जरूरी
नवभारत टाइम्स•
उत्तर प्रदेश में कैब कंपनियों को अब परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए 90 दिन का समय दिया गया है। आवेदन और लाइसेंस फीस जमा करनी होगी। ड्राइवरों का आधार और पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी है। साथ ही, 5 लाख रुपये का बीमा कराना होगा। 5 साल बाद लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा।
परिवहन विभाग से लाइसेंस लेने के लिए अब 90 दिन की समय सीमा तय कर दी गई है। इस लाइसेंस के लिए 25 हजार रुपये आवेदन शुल्क और 5 लाख रुपये लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा। साथ ही, सभी ड्राइवरों के लिए आधार और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। ड्राइवरों का 5 लाख रुपये का बीमा भी कराना होगा। यह लाइसेंस 5 साल बाद रिन्यू कराना होगा।
यह नई व्यवस्था ड्राइवरों और परिवहन विभाग के लिए लागू की गई है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। आवेदन करने के लिए 25 हजार रुपये की फीस भरनी होगी। इसके बाद लाइसेंस के लिए 5 लाख रुपये जमा करने होंगे।सभी ड्राइवरों को अपना आधार कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा। यह सुरक्षा के लिहाज़ से ज़रूरी है। इसके अलावा, हर ड्राइवर का 5 लाख रुपये का बीमा भी करवाना होगा। यह बीमा किसी भी दुर्घटना की स्थिति में काम आएगा।
यह लाइसेंस 5 साल के लिए मान्य होगा। 5 साल पूरे होने के बाद, इसे रिन्यू करवाना ज़रूरी होगा। इस तरह, परिवहन विभाग नियमों को और सख्त बना रहा है।