दस्तावेज़ों की कमी, बिल्डर के खिलाफ शिकायत खारिज

नवभारतटाइम्स.कॉम•
complaint against builder dismissed due to lack of documents hrera directs to file fresh application
nNBT रिपोर्ट, सिविल लाइंस

जरूरी दस्तावेज और 24.70 लाख रुपये के भुगतान का पुख्ता सबूत न मिलने पर हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HRERA) गुड़गांव ने बिल्डर के खिलाफ दाखिल शिकायत खारिज कर दी। हालांकि अथॉरिटी ने शिकायतकर्ता कंपनी को सही और सत्यापित दस्तावेजों के साथ नए सिरे से शिकायत दाखिल करने की छूट दी है। HRERA ने स्पष्ट किया कि इस आदेश के जरिए किसी भी पक्ष के कानूनी अधिकारों या दावों पर कोई फैसला नहीं किया गया है। सॉल्यूट्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने एप्रिकस हिल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ HRERA में शिकायत दाखिल की थी। कंपनी का कहना था कि 13 अक्टूबर 2022 को दोनों पक्षों के बीच एग्रीमेंट टू सेल हुआ था। इसी आधार पर उसने एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराने और प्रॉजेक्ट से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की थी।
शिकायतकर्ता ने प्रॉजेक्ट की मौजूदा निर्माण स्थिति और तस्वीरें तिमाही प्रगति रिपोर्ट (QPR) पोर्टल पर अपलोड करने, आर्किटेक्ट या इंजीनियर की रिपोर्ट उपलब्ध कराने और पजेशन की संभावित तारीख बताने की भी मांग की थी। सुनवाई के दौरान बिल्डर की ओर से इन दावों का विरोध किया गया। बिल्डर के वकील ने कहा कि संबंधित एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है और उस पर हस्ताक्षर भी नहीं हैं। उन्होंने 24.70 लाख रुपये के भुगतान का कोई रेकॉर्ड होने से भी इनकार किया। बिल्डर ने शिकायतकर्ता को प्रॉजेक्ट का खरीदार नहीं बताया। चेयरमैन अरुण कुमार की पीठ ने पाया कि शिकायतकर्ता 24.70 लाख रुपये के भुगतान का पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सका। शुरुआती दस्तावेजों की प्रामाणिकता भी स्पष्ट नहीं थी। इसी आधार पर शिकायत तकनीकी आधार पर खारिज कर दी गई। हालांकि HRERA ने सही और सत्यापित दस्तावेजों के साथ नई शिकायत दाखिल करने का रास्ता खुला रखा है।

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