मेंटिनेंस न देने वालों की बिजली काटी तो निगम नहीं देगा दखल

नवभारतटाइम्स.कॉम
electricity of those not paying maintenance will be cut nigam will not interfere big decision by high court
n NBT रिपोर्ट, नोएडा

ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद की सोसायटियों में मेंटिनेंस चार्ज न देकर बिजली का इस्तेमाल करने वाले बकाएदारों की मनमानी पर अब नकेल कसने जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने एनसीआर की सोसायटियों में बरसों से चले आ रहे सिंगल वर्सेस मल्टीपॉइंट कनेक्शन और मेंटिनेंस वसूली के विवाद पर विराम लगा दिया है। अदालत के इस रुख से साफ हो गया है कि अब सुविधाएं इस्तेमाल कर मेंटिनेंस रोकने वालों पर एओए सख्ती कर सकेगी, जिससे सोसायटियों का वित्तीय ढांचा चरमराने से बचेगा।
क्या था मामला

आरजी रेजिडेंसी में बिजली की आपूर्ति सिंगल पॉइंट कनेक्शन के जरिए होती है। बिजली की मुख्य सप्लाई सोसायटी को मिलती है और इसके बाद अलग-अलग फ्लैटों में बिजली वितरित की जाती है। सोसायटी प्रबंधन के अनुसार, निवासियों से बिजली की वास्तविक खपत और मेंटिनेंस शुल्क की वसूली एक संयुक्त सॉफ्टवेयर व्यवस्था के जरिए होती है। निवासी जब अपना खाता रिचार्ज करते हैं तो उसमें से बिजली की खपत और मेंटिनेंस शुल्क का समायोजन किया जाता है। असोसिएशन ने कोर्ट में तथ्य रखे कि कुछ निवासी बिजली का भुगतान तो कर रहे थे, लेकिन मेंटिनेंस शुल्क नहीं दे रहे थे। इससे सोसायटी के रखरखाव, सुरक्षा, सफाई, लिफ्ट, बिजली के कॉमन एरिया और अन्य सेवाओं पर असर पड़ रहा था।

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