Wife And Lover Sentenced To Life Imprisonment In Husbands Murder Minor Killer Also Punished
पति की हत्या में महिला और प्रेमी को उम्रकैद
नवभारतटाइम्स.कॉम•
nभाषा, बहराइच: जिले की एक अदालत ने पति की हत्या के मामले में महिला और उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरीशचन्द्र शुक्ला ने बताया कि 29 अप्रैल 2021 को दरगाह शरीफ क्षेत्र के सासापारा गांव में असलम का शव घर में मिला था। अभियोजन पक्ष के अनुसार पत्नी आशिया का गांव के ही सोनू उर्फ मुनव्वर से अवैध संबंध था। विरोध करने पर दोनों ने मिलकर असलम की हत्या कर दी थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत ने दोनों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 2020 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
नाबालिग की हत्या में उम्रकैद: हरदोई में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग की हत्या के आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव के अनुसार 27 जून 2019 को वादी का चौदह वर्षीय बेटा मवेशी चराने निकला और लातपा हो गया। तीन दिन बाद उसका शव गांव के बरसाती नाले में पाया गया था। केस दर्ज कर जांच के दौरान पुलिस ने अरवल के गांव गढ़िया निवासी बबलू को गिरफ्तार करते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने उम्रकैद की सजा के साथ ही बारह हजार पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।