NBT न्यूज, चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं को समयबद्ध और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने गृह विभाग की 33 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार (RTS) अधिनियम-2014 के तहत शामिल कर दिया है। अब हथियार लाइसेंस, पुलिस वेरिफिकेशन, एनओसी, चरित्र प्रमाण-पत्र और एफआईआर की प्रति जैसी सेवाओं के लिए तय समय-सीमा लागू होगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने गुरुवार को अधिसूचना जारी की। नोटिफिकेशन के अनुसार, यदि तय समय में सेवा नहीं मिलती है तो नागरिक प्राधिकारी के समक्ष अपील भी कर सकेंगे।
मुख्य सचिव ने गुरुवार को बताया कि यदि किसी हथियार लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन उसी जिले में समय रहते किया जाता है और लाइसेंस की अवधि समाप्त नहीं हुई है, तो उसका नवीनीकरण 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। वहीं छह वर्षीय चक्र के बाद आवश्यक पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया 22 दिनों में पूरी की जाएगी। योजना का उद्देश्य नागरिकों को सुविधा देना है।





