बिल्डिंग की ऊंचाई में ‘खेल’ कर जोखिम में डाल रहे जान

नवभारतटाइम्स.कॉम
15 meter height game builders risking lives way to avoid fire noc
n NBT न्यूज, लखनऊ

अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड में 15 बच्चों की मौत ने फायर सेफ्टी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिस इमारत में हादसा हुआ उसका क्षेत्रफल करीब 1,992 वर्ग फुट था और ऊंचाई 15 मीटर से कम थी। ऊंचाई के इसी ‘खेल’ की वजह से इमारत फायर सर्विस नियमावली ऐक्ट के तहत अनिवार्य फायर NOC की श्रेणी में आने से बच गई। ऐसे में साफ है कि नियमों की खामियों का फायदा उठाकर बिल्डर लोगों की जान से खेल रहे हैं।
 उत्तर प्रदेश फायर प्रिवेंशन ऐंड फायर सेफ्टी ऐक्ट-2005 के तहत 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली कई श्रेणी की इमारतों के लिए फायर विभाग से अनुमति और सुरक्षा मानकों का पालन आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में कई कमर्शल बिल्डिंग, कोचिंग सेंटर, हॉस्टल, क्लिनिक और शोरूम की ऊंचाई 15 मीटर से कुछ कम रखी गई। इससे बिल्डर अनिवार्य फायर NOC, स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर अलार्म, फायर एस्केप और अन्य सुरक्षा इंतजामों पर होने वाले खर्च से बच जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग रोजाना ऐसी इमारतों में आते-जाते हैं जहां आग लगने की स्थिति में सुरक्षित निकलने की भी व्यवस्था नहीं होती। हैरानी की बात यह है कि शहर में 15 मीटर से कम ऊंचाई वाली कमर्शल इमारतों की कोई आधिकारिक आंकड़ा तक नहीं है।