Election Commissions Clampdown On Claims To Remove Names From Voter List Form 7 Limit Set
वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के दावों पर लगेगी लगाम
नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT रिपोर्ट, लखनऊ : वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए किए जाने वाले दावों पर चुनाव आयोग लगाम लगाएगा। दावे और आपत्तियों के लिए भरे जाने वाले फॉर्म-7 की चुनाव आयोग ने सीमा तय कर दी है। अब दावे और आपत्ति की पूरी अवधि में एक वोटर अधिकतम 10 फॉर्म-7 जमा कर सकेगा। वहीं, वोटर लिस्ट के सतत अपडेशन के दौरान यह सीमा पांच आवेदन प्रति माह होगी। नई व्यवस्था ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों पर लागू होगी। सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आयोग ने इसे अमल करने को कहा है।
चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विपक्ष और विभिन्न संस्थाओं के निशाने पर है। इस दौरान विपक्ष की ओर से सबसे अधिक सवाल फॉर्म 7 को लेकर उठाए गए थे। वहीं, चुनाव आयोग के भी संज्ञान में कई ऐसे मामले आए थे जिसमें बिना किसी ठोस आधार के कुछ आपत्तिकर्ताओं ने फॉर्म-7 जमा किए थे। इससे वोटरों को तो दिक्कत हो रही थी, चुनाव से जड़े कर्मियों का भी बेवजह काम बढ़ रहा था। यूपी में पूरे SIR के दौरान 3.18 लाख फॉर्म-7 जमा हुए थे। इसमें 1.86 लाख आपत्तियां पुरुषों और 1.37 लाख आपत्तियां महिलाओं के नाम को लेकर थीं। फॉर्म-7 का इस्तेमाल वोटर लिस्ट में किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज करवाने या पहले से दर्ज नाम को हटाने के लिए किया जाता है। आपत्ति के लिए संबंधित विधानसभा का वोटर होना जरूरी है।