Barabanki 20 Years Sentence In Minors Rape Case Husband And 5 Others Convicted In Murder Cases
किशोरी के अपहरण और रेप में 20 साल की सजा
नवभारतटाइम्स.कॉम•
nNBT न्यूज़, बाराबंकी
किशोरी का अपहरण कर रेप करने के मामले में अपर जिला जज श्रीकृष्णचंद्र सिंह ने बिहार निवासी राकेश कुमार उर्फ राना को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता लव त्रिपाठी ने बताया कि 10 अगस्त 2023 को केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने राबरीनगर निवासी राकेश को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया था।हत्या में सहित पति पांच दोषी करार: महिला की मौत के मामले में अपर जिला जज असद अहमद हाशमी ने जैदपुर के अमहिया बलछट निवासी पति रामकुमार वर्मा, उसके भाई रामकैलाश व राजकुमार को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, जेठानी दीपिका व सुनीता को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 10 फरवरी 2010 को रामकुमार का रेनू का विवाह हुआ था। 26 अगस्त 2015 को ससुराल में ही रेनू की जलने से मौत हो गई थी।
युवती की मौत में पति सहित तीन को 10 साल की जेल: देवा के सलेमपुर में तीन साल पहले हुई युवती की मौत मामले में अपर जिला जज विनय आर्या ने पति अनिकेत उर्फ सोनू, सास सावित्री देवी व ससुर जगतनारायण को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता राकेश तिवारी ने बताया कि 27 फरवरी 2023 को शशि वर्मा उर्फ सोनी की मौत के बाद मायकेवालों ने 28 फरवरी को मुकदमा दर्ज करवाया था।