हरनंदीपुरम किसान संघर्ष समिति की याचिका खारिज

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गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की हरनंदीपुरम योजना के खिलाफ किसानों की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। समिति के सचिव की याचिका पर कोर्ट ने 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता यह स्पष्ट नहीं कर सके कि वे आदेश से कैसे प्रभावित हैं। समिति के उपनियम भी पेश नहीं किए गए।

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nNBT रिपोर्ट, गाजियाबाद : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की हरनंदीपुरम योजना के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हरनंदीपुरम किसान संघर्ष समिति को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायालय ने समिति के सचिव की रिट याचिका को न केवल खारिज कर दिया है, बल्कि याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता यह स्पष्ट करने में विफल रहे कि वे इस आदेश से किस प्रकार प्रभावित हैं। सचिव के रूप में याचिका दायर करते समय समिति के उपनियम, प्रस्ताव या कोई अन्य आवश्यक दस्तावेज भी पेश नहीं किए गए। अदालत ने याचिकाकर्ता को बिजी बॉडी (अनावश्यक हस्तक्षेप करने वाला) बताते हुए कहा कि मौजूदा स्वरूप में यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।