हत्यारे पति को 20 साल का कठोर कारावास

नवभारतटाइम्स.कॉम

इंदिरापुरम थाने में दर्ज शिकायत पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पति को 20 साल की सजा हुई है। कोर्ट ने 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह रकम मृतका की मां को मिलेगी। जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी।

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n NBT न्यूज, आरडीसी

दहेज की मांग को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करने और उसकी मौत के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी मानकर 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह पूरी रकम मृतका की मां को दी जाएगी। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गिरिराज सिंह भाटी ने बताया कि खोड़ा कॉलोनी के भारत नगर निवासी सुनीता ने 27 जून 2018 को इंदिरापुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में 15 सबूत और 12 गवाह पेश किए गए।