बिकरू कांड के आरोपितों की ज़मानत अर्ज़ी खारिज़

नवभारत टाइम्स

कानपुर के बिकरू कांड के नौ आरोपितों को हाई कोर्ट से झटका लगा है। जहान यादव सहित सभी नौ की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी गई है। इन पर गैंगस्टर ऐक्ट के तहत भी मामला दर्ज है। अदालत ने कहा कि जमानत मिलने पर आरोपी भाग सकते हैं। सभी 20 जुलाई 2020 से जेल में हैं।

bikru case high court rejects bail plea of nine accused case under gangster act
प्रयागराज: हाई कोर्ट ने बिकरू कांड के आरोपी जहान यादव समेत नौ लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है। कोर्ट ने कहा कि अगर इन्हें जमानत मिली तो ये कानून से भाग सकते हैं।

न्यायमूर्ति वाणी रंजन अग्रवाल की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि उनके एक सह-आरोपी शिव तिवारी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसलिए, समानता के आधार पर इन नौ लोगों को भी जमानत मिलनी चाहिए। ये सभी 20 जुलाई 2020 से जेल में बंद हैं।
सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने बताया कि चौबेपुर के पूर्व थानाध्यक्ष ने इन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। सरकारी वकील ने आशंका जताई कि अगर आरोपियों को जमानत मिली तो वे कानून की पकड़ से दूर भाग सकते हैं।

बिकरू कांड एक चर्चित मामला है जिसमें कई लोग शामिल थे। गैंगस्टर एक्ट एक ऐसा कानून है जो संगठित अपराध करने वाले गिरोहों पर लगाया जाता है। इस मामले में, आरोपियों पर आरोप है कि वे एक गिरोह का हिस्सा थे और उन्होंने अपराध किए।