सीमांकन और पैमाइश की फाइलों में दस्तखत नहीं कर रहे कानूनगो

नवभारत टाइम्स

सदर तहसील के कानूनगो सीमांकन और पैमाइश की फाइलें दबाए बैठे हैं। डीएम विशाख जी ने औचक निरीक्षण में फाइलों में हस्ताक्षर न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने लंबित फाइलों के लिए जिम्मेदार कानूनगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीएम ने हर सप्ताह पेंडेंसी रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।

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लखनऊ: सदर तहसील में सीमांकन और पैमाइश (जमीन की पैमाइश) से जुड़ी फाइलों को कानूनगो द्वारा दबाए रखने का मामला सामने आया है। डीएम विशाख जी ने शुक्रवार को औचक निरीक्षण के दौरान पाया कि कई फाइलों पर कानूनगो के हस्ताक्षर नहीं थे, जिसके कारण वे अटकी पड़ी थीं। इस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और हर हफ्ते लंबित मामलों और उनके निपटारे की रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है।

डीएम विशाख जी ने खरगापुर स्थित सदर तहसील के सभी पटलों का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने एसडीएम सदर न्यायालय का जायजा लिया। वहां उन्हें कुछ पुराने मामलों में आदेश के लिए फाइलें लंबित मिलीं। डीएम ने इन सभी पुराने मामलों के निपटारे के लिए एक निश्चित तारीख तय करने का आदेश दिया। आरसीएमएस पोर्टल पर धारा 24 (सीमांकन और चिह्नांकन) के तहत आने वाले मामले इसलिए अटके हुए थे क्योंकि उनमें कानूनगो की रिपोर्ट शामिल नहीं थी। डीएम ने ऐसे मामलों को चिन्हित कर संबंधित कानूनगो को नोटिस जारी करने और विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान, डीएम ने नायब तहसीलदार सिटी के न्यायालय में निस्तारित (निपटाए गए) पत्रावलियां रखी हुई पाईं। जब उन्होंने पेशकार से पूछा कि ये फाइलें क्यों रखी हैं, तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर डीएम ने पेशकार के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, डीएम ने राजस्व लिपिक से मेड़बंदी (जमीन की हदबंदी) के आदेशों की रिपोर्ट मांगी। राजस्व लिपिक ने बताया कि रजिस्टर में केस दर्ज करने के बाद आदेश के लिए फाइल कानूनगो को भेज दी जाती है। डीएम ने अब तक हुए मेड़बंदी के आदेशों और कानूनगो स्तर पर लंबित मामलों की रिपोर्ट तलब की है। इस निरीक्षण से तहसील में फाइलों के निपटारे में हो रही देरी और लापरवाही का खुलासा हुआ है। डीएम ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपने काम में तेजी लाएं और किसी भी फाइल को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता से जुड़े मामलों का समय पर निपटारा हो।