RBI ने कई कंपनियों पर लगाया जुर्माना

नवभारत टाइम्स

भारतीय रिजर्व बैंक ने कई वित्तीय संस्थानों पर नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डीसीबी बैंक और सीएसबी बैंक पर लाखों रुपये का जुर्माना ठोका गया है। इसके साथ ही नेवी फिनसर्व और आईआईएफएल फाइनेंस को भी नियमों के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है।

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों का पालन न करने पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, DCB बैंक और CSB बैंक पर भारी जुर्माना लगाया है। शुक्रवार को जारी किए गए इस फैसले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 32.50 लाख रुपये, DCB बैंक पर 29.60 लाख रुपये और CSB बैंक पर 63.60 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है। इसके साथ ही, Navi Finserv पर 3.80 लाख रुपये और IIFL फाइनैंस पर 5.30 लाख रुपये का भी जुर्माना लगाया गया है।

RBI ने यह कार्रवाई इन बैंकों द्वारा विभिन्न नियमों की अनदेखी के चलते की है। यह जुर्माना इन वित्तीय संस्थानों के लिए एक चेतावनी है कि वे नियामक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 32.50 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। वहीं, DCB बैंक पर 29.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। CSB बैंक पर सबसे ज्यादा 63.60 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।

इसके अलावा, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) पर भी कार्रवाई हुई है। Navi Finserv को 3.80 लाख रुपये और IIFL फाइनैंस को 5.30 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। यह दर्शाता है कि RBI वित्तीय क्षेत्र में सभी पर कड़ी नजर रख रहा है।