Car Driver Sentenced To Two Years Imprisonment And Fine In Case Of Girls Death
हादसे में युवती की जान गई थी, चालक को दो साल कैद
नवभारत टाइम्स•
एक सड़क हादसे में युवती की जान चली गई। कोर्ट ने कार चालक जतिन कपूर को दोषी पाया। उसे दो साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह घटना 8 दिसंबर 2018 को हुई थी। पुलिस ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर कार्रवाई की। आरोपी को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था।
हादसे में युवती की मौत के मामले में कोर्ट ने कार चालक को दो साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह घटना 8 दिसंबर 2018 को फरीदाबाद में हुई थी, जब तेज रफ्तार कार ने एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। इस टक्कर में निशा नाम की युवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया।
डीएलएफ फेज-1 पुलिस को नीलकंठ हॉस्पिटल से सूचना मिली थी कि सड़क हादसे में एक युवती को गंभीर हालत में लाया गया है, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। युवती के जीजा ने पुलिस को बताया कि वे अपनी पत्नी, बेटी और साली निशा के साथ फरीदाबाद जा रहे थे। तभी एयरफोर्स स्टेशन के पास एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर पार करके उनकी गाड़ी से जा टकराई। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी कार पलट गई। इस हादसे में निशा को गंभीर चोटें आईं।शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने फरीदाबाद के रहने वाले कार चालक जतिन कपूर को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने सभी जरूरी सबूत और गवाहों को इकट्ठा किया। इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। मामले की सुनवाई जेएमआईसी निधि बेनीवाल की कोर्ट में हुई। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी जतिन कपूर को दोषी पाया और उसे दो साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने पुलिस के पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों को इस फैसले का आधार बनाया।