NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली
पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने PNG और LPG कनेक्शन से जुड़े नियमों में सोमवार को एक अहम बदलाव किया। सरकार ने कहा कि जिन लोगों के पास PNG कनेक्शन है, वे अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करते हुए एक ट्रांसफर वाउचर ले सकेंगे, जिसके आधार पर वे उन इलाकों में जाने पर LPG कनेक्शन ले सकेंगे, जहां PNG सुविधा न हो। यह नियम सोमवार से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया।
तेल एवं गैस मंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन में कहा, 'जिस व्यक्ति या परिवार के पास घरेलू LPG कनेक्शन हो और उसने इसके बाद PNG कनेक्शन भी लिया हो, वह अब LPG सिलिंडर रीफिल नहीं कराएगा। साथ ही, PNG कनेक्शन पाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर या तो वह LPG कनेक्शन खत्म करने का आवेदन देगा या एक ट्रांसफर वाउचर लेगा, जिससे ऐसे इलाके में भविष्य में LPG कनेक्शन लिया जा सकेगा, जहां PNG सुविधा न हो।'
इससे पहले सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LPG की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कहा था कि जिन इलाकों में PNG नेटवर्क है, वहां सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियां लोगों की निजी जानकारी जारी किए बिना यह सूचना देंगी कि उनके घरों में PNG कनेक्शन देना संभव है और टेक्स्ट मेसेज, टेलीफोन या वॉयस रिकॉर्डेड मेसेज से यह सूचना मिलने के 3 महीनों के भीतर संबंधित परिवारों ने अगर PNG कनेक्शन नहीं लिया तो उनके घर LPG सिलिंडर की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। हालांकि अगर तकनीकी वजहों से PNG कनेक्शन देना संभव न हो, तो इस नियम से छूट रहेगी।

