अब निर्यात के लिए खरीदा गया सामान भारत में नहीं बेच पाएंगे

नवभारत टाइम्स
goods purchased for export can no longer be sold in india by e commerce companies
NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली : विदेशी हिस्सेदारी वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल निर्यात के मकसद से भारत में अपने वेयरहाउस में माल स्टोर करने की इजाजत देने वाला नियम वित्त मंत्रालय ने नोटिफाई कर दिया। ये कंपनियां भारत में बनी चीजें ही यहां से निर्यात कर सकेंगी। साथ ही, ये निर्यात के लिए खरीदा गया माल भारतीय बाजार में नहीं बेच सकेंगी।

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (FDI) नियमों में बदलाव को नोटिफाई किया। हालांकि इनवेंटरी आधारित ई-कॉमर्स रिटेलिंग में FDI की अनुमति नहीं दी गई है।