Tamil Nadu Polices Notice To X Order To Remove Illegal Content From 18 Urls Threat Of Public Unrest
तमिलनाडु पुलिस का 'X' को नोटिस: 18 URL पर 'अवैध सामग्री' हटाने का आदेश, सार्वजनिक अशांति का खतरा
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तमिलनाडु पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' को एक ज़रूरी नोटिस भेजा है। 18 खास URL पर 'गैरकानूनी सामग्री' फैलाई जा रही थी। पुलिस ने इन URL को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। यह सामग्री 'उकसाने वाली और राजनीतिक रूप से संवेदनशील' थी। इससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है।
चेन्नई, 10 मई (PTI) तमिलनाडु पुलिस के साइबर क्राइम विंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पहले ट्विटर) को एक ज़रूरी नोटिस भेजा है। इसमें 18 खास URLs को तुरंत हटाने का आदेश दिया गया है। इन URLs पर "गैरकानूनी सामग्री" फैलाई जा रही थी, जिससे लोगों में अशांति फैल सकती थी।
यह नोटिस 8 मई को जारी किया गया था। इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(b) और IT रूल्स, 2021 के तहत भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि यह सामग्री "उकसाने वाली और राजनीतिक रूप से संवेदनशील" थी। अधिकारियों का कहना है कि इससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है और गैरकानूनी सभाएं हो सकती हैं।पुलिस के मुताबिक, इन पोस्ट्स का कानून और व्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे जान-माल का नुकसान भी हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि ‘X’ पर जिन यूज़र्स की पहचान हुई है, उनमें से ज़्यादातर तमिलनाडु के एक राजनीतिक दल, तमिलनाडु वेट्टी कज़गम (TVK) की आलोचना करने वाले छोटे वीडियो और दूसरी सामग्री पोस्ट कर रहे थे।
साइबर क्राइम विंग ने ‘X’ कॉर्प को निर्देश दिया है कि नोटिस मिलने के तीन घंटे के अंदर इन अकाउंट्स और URLs को सस्पेंड या ब्लॉक कर दिया जाए।