Forest Department Tightens Grip On Illegal Farmhouses In Aravalli Notices Issued To 16
अरावली में अवैध फार्महाउसों पर शिकंजा, 16 को नोटिस
नवभारतटाइम्स.कॉम•
nNBT न्यूज, सोहना: अरावली की पहाड़ियों और दमदमा झील के आसपास अवैध निर्माण पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। रोजका गुर्जर और गांव अभयपुर के पास बने 16 से अधिक फार्महाउसों के मालिकों को वन विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। विभाग का आरोप है कि इन फार्महाउसों का निर्माण पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट (पीएलपीए), 1900 की धारा 4 और 5 का उल्लंघन करते हुए किया गया है।
वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह पूरा इलाका अरावली की तलहटी में स्थित एक पर्यावरणीय रूप से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। यहां बिना अनुमति भूमि का स्वरूप बदला गया, तारबंदी की गई, झोपड़ियां और अन्य निर्माण किए गए। इसके अलावा कई स्थानों पर पेड़ों की कटाई कर प्राकृतिक वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया गया है। नियमों की अनदेखी करते हुए किए निर्माण कार्य : वन विभाग के अधिकारी खजान सिंह ने बताया कि पीएलपीए की धारा 4 और 5 लागू होने के बाद भूमि के प्राकृतिक स्वरूप में बदलाव करना कानूनन प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कई फार्महाउस संचालकों ने नियमों की अनदेखी कर निर्माण कार्य किए हैं। विभाग ने ऐसे 16 से अधिक फार्महाउस मालिकों को नोटिस देकर जवाब तलब किया है।